राजस्थान में अब कार चलाते समय आगे की सीट में लगाने के साथ ही पीछे बैठे हुए यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना आवश्यक होगा क्योंकि राजस्थान परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि पीछे का सीट बेल्ट नहीं लगाने पर यातायात पुलिस यात्रियों का चालान करेगी। सड़क व परिवहन विभाग मंत्रालय के आदेश के बाद मंगलवार को आयुक्त परिवहन विभाग, राजस्थान ने यह आदेश जारी किया है।
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कौन से नियम के तहत होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग की जानकारी के अनुसार वाहन चलाते समय सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। आदेश के अनुसार केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 125(1)(क) के अनुसार एम-1( वाहन चालक के अलावा 8 यात्रियों भार तक के वाहन) श्रेणी के वाहनों में आगे के सीट बेल्ट के साथ ही पीछे के सीट बेल्ट भी लगाना अनिवार्य है।
कितने रुपए का कटेगा चालान
पिछली सीट पर बैठे हुए यात्रियों की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर केंद्रीय मोटर वाहन निगम के नियम 138(3) के तहत यातायात पुलिस द्वारा 1 हजार रुपए का चालान काटा जाएगा। चालान के अतिरिक्त परिवहन विभाग लाइसेंस को भी चालान जमा नहीं कराने की स्थिति में जप्त सकता है। आदेश के अनुसार सीट कवर लगाते समय यह ध्यान रखें कि पीछे की सीट बेल्ट लगाने में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़े।ऑनलाइन परिवहन विभाग की वेबसाइट पर भी चालान जमा किया जा सकता है।
सीट बेल्ट लगाना इसलिए अनिवार्य
यात्री को सीट पर लगाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि दुर्घटना के समय सीट बेल्ट यात्री को इस प्रकार से पकड़े रखता है कि यात्री की रीड की हड्डी व अन्य जोड़ों पर किसी भी प्रकार का झटका नहीं लगता। जिससे यात्री को जोखिम कम रहता है इसके अतिरिक्त बताया जाता है कि सीट बैंक एयर बैग का पूरक होता है सीट बेल्ट लगाने की इसी में ही एयर बैक काम करता है। इस नियम की जानकारी राजस्थान परिवहन GK मैं भी पूछी जाती है।
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