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राजस्थान की गहलोत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को 2 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज के देने की घोषणा की है इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना (Livelihood loan scheme) का शुभारंभ किया है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को इस योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए का दिया जाएगा जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज(Intrest free loan) नहीं लिया जाएगा।
सहकारिता विभाग राजस्थान ने यह राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना(Livelihood loan scheme) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले परिवारों के लिए लागू की है इसके तहत वर्ष 2022 23 में एक लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड रुपए की अनुदान राशि आवंटित की गई है।
यह ब्याज मुक्त ऋण(Intrest free loan) ग्रामीण परिवार सहकारी बैंक, मिनी बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीण परिवारों को दिया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण(Intrest free loan) लेने के लिए परिवार 5 वर्ष से अधिक समय से ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
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सहकारी मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से परिवार अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि क्षेत्र तथा पशुपालन क्षेत्र के अलावा भी अन्य गैर कृषि कार्य करते हैं जिसमें हस्तकला, कढ़ाई-बुनाई, लघु उद्योग, रंगदारी जैसे अन्य कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों के लिए अकृषि क्षेत्र के 1 लाख परिवारों के लिए ब्याज मुक्त ऋण(Intrest free loan) देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले बजट में घोषणा की थी। योजना की शुरुआत होने से कृषकों को कृषि क्षेत्र के अलावा गैर कृषि कार्यों के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध हो पाएगा।
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यह परिवार होंगे loan के पात्र
आंजना ने बताया कि इसके अलावा वह परिवार भी ब्याज मुक्त ऋण के लिए पात्र होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में लघु व सीमांत कार्य करते हैं तथा भूमिहीन किराएदार श्रमिक है, मौखिक पाटीदार है, या फिर बटाईदार है ऐसे किसान परिवारों को भी राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना(Livelihood loan scheme) के तहत लोन वितरण किया जाएगा। राजीविका के स्वयं सहायता समूह, उत्पादक समूह, व्यवसायिक समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को भी योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
अधिकतम 2 लाख रुपए होगी Loan की राशि
राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना के अंतर्गत 10 सदस्य के समूह को अधिकतम ₹200000 की राशि दी जाएगी जो पूर्णता ब्याज मुक्त ऋण होगा। ऋण लेने वाले व्यक्ति के पास बैंक की पासबुक होनी अनिवार्य है तथा जन आधार कार्ड भी होना चाहिए इसके अतिरिक्त लोन लेने लेने वाले व्यक्ति के पास किसान कार्ड होना चाहिए। जिन लोगों के पास किसान कार्ड नहीं है उन गैर कृषि क्षेत्र से आने वाले लोगों को क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं
आवेदन करता से इस प्याज मुक्त लोन के लिए किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी। संपूर्ण ऋण राशि व्यक्तिगत साख के अनुसार दी जाएगी व्यक्ति की साख उसके कार्य पूंजी की आवश्यकता तथा व्यक्तिगत आय को देखकर निर्धारित की जाएगी। व्यक्ति को अपनी साख प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवानी पड़ेगी जिसके लिए उसे संपूर्ण बकाया जमा करवाना होगा जिसके बाद बैंक उसकी साख को नवीनीकृत करेगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा आगामी वर्षों में भी ब्याज राशि बैंकों को दी जाएगी।
15 दिन में मिल जाएगी स्वीकृत राशि
मंत्री ने बताया कि वाणिज्यिक बैंकों की ओर से 55158, स्माल फाईनेंस बैंकों द्वारा 2152, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 36741 और सहकारी बैंकों की ओर से 5949 सहित कुल 100000 परिवारों को इस योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। ऋण की राशि को 1 वर्ष पश्चात एकमुश्त जमा करवाना होगा । अभी तक अपनी राशि को नवीनीकृत भी करवा सकता है। जिला कलेक्टर द्वारा अपने जिले को दी गई संख्या के आधार पर आवेदकों का चयन करेगा।
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