राजस्थान में एक शख्स को मिली मौत की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

कानून अब रेप के आरोपियों को छोड़ने वाला नहीं है पिछले कुछ सालों में देश में रेप के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इनके खिलाफ कोई बड़ा कानून नहीं होने के कारण रेप के आरोपी जल्द ही रिया हो जाते थे लेकिन इन दिनों कानून ने रेप करने वाले आरोपियों को सजा-ए-मौत की सजा सुनाने का दौर शुरू कर दिया है इसी कड़ी में शनिवार को एक व्यक्ति को रेप के आरोप में कोर्ट ने सजा-ए-मौत का फरमान सुना दिया।

कहां का है मामला

यह मामला राजस्थान के डूंगरपुर कोर्ट का है यहां के न्यायाधीश ने व्यक्ति को युवती के साथ दुष्कर्म करने व उसके बाद उसकी हत्या कर देने जुर्म में आरोपी को सजा-ए-मौत का फरमान सुनाने के साथ ही 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

क्या है सजा के पीछे का कारण

डूंगरपुर की पोक्सो कोर्ट के योगेश कुमार जोशी ने बताया कि मामला सदर थाना इलाके क्षेत्र का है। रेप के बाद हत्या का शिकार हुई बच्ची की मां ने 29 जून 2022 को सदर थाना इलाके में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी 10 साल की बच्ची घर के चौक में खाट पर सो रही थी। जो रात में गायब हो गई। जिसके बाद वह शाम को गांव में बनी पुलिया के नीचे लहूलुहान हालत में निर्वस्त्र मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी थी।

डीएनए टेस्ट से हुआ मामले का खुलासा

पुलिस ने मौके पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उन्हीं के गांव के पूर्व सरपंच के पोते जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू को गिरफ्तार कर लिया जितेंद्र रेप हुआ मर्डर करने से इनकार करता रहा। लेकिन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को उस पर पूरा शक था जिसके बाद पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया। जिसमें साबित हो गया कि लड़की का रेप और मर्डर करने वाला आरोपी जीतू ही है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 20 दिन में ही जांच को पूरा करते हुए चालान डूंगरपुर की पोक्सो कोर्ट में पेश कर दिया जिसके बाद डूंगरपुर की पोक्सो कोर्ट ने ही मामले को गंभीरता से लिया तथा 70 दिन में ही सबूतों व गवाहों के आधार पर जितेंद्र उर्फ जीतू को 5 लाख जुर्माना लगाते हुए सजा-ए-मौत का फरमान सुना दिया।

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